मुंबई , मई 22 -- महाराष्ट्र सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि राज्य में अवैध मवेशी तस्करी और अनधिकृत वध गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कड़ा महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) लगाया जाए।
गृह विभाग ने राज्य के गोसंरक्षण कानूनों के प्रवर्तन को मजबूत करने और संगठित मवेशी तस्करी नेटवर्क पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। नए उपायों के तहत, मवेशियों के अवैध परिवहन को रोकने के लिए महाराष्ट्र की सीमाओं पर पुलिस और परिवहन विभागों को शामिल करते हुए संयुक्त चेक पोस्ट स्थापित किए जाएंगे।
नागरिक आपातकालीन हेल्पलाइन "डायल 112" के माध्यम से भी मवेशी तस्करी या अवैध बूचड़खानों की रिपोर्ट कर सकेंगे, जिसके बाद पुलिस को तत्काल कार्रवाई करनी होगी। इन नियमों के कड़े कार्यान्वयन और नियमित निगरानी की जिम्मेदारी राज्य भर के जिलाधिकारियों और पुलिस आयुक्तों को सौंपी गई है।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित