मधुबनी , मार्च 09 -- बिहार में मधुबनी जिला के पंडौल थाना क्षेत्र में करीब चार वर्ष पूर्व हुई एक हत्या के मामले में जिला अपर सत्र न्यायाधीश पंचम सुभाष कुमार राय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई हैइस मामले में न्यायालय ने सुनवाई पूरी करने और दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपी पंडौल थाना क्षेत्र के भिट्टी सलेमपुर निवासी रंजीत पासवान को दफा 302 भादवि के अंतर्गत आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनायी है। साथ ही न्यायालय ने आरोपी पर दस हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने कि राशि नही देने पर एक वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वहीं इसी कांड के अन्य चार आरोपी संजीत पासवान,शिवनाथ पासवान,शंकर पासवान एवं सुखदेव पासवान को जानलेवा हमले की दफा 307 भादवि में दस -दस वर्ष सश्रम कारावास कि सजा सुनायी तथा प्रत्येक आरोपी पर दस- दस हजार रुपए जुर्माना किया है। जुर्माने कि राशि नही देने पर प्रत्येक को छह -छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

इस मामले में न्यायालय में सरकार कि ओर बहस करते हुए सहायक लोक अभियोजक (एपीपी) ने आरोपी के लिए कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कि थी। वहीं बचाव पक्ष से अधिवक्ता अवधेश यादव ने बहस करते हुए न्यायालय से सजा में राहत की मांग की थी।

एपीपी के अनुसार घटना 4 मई 2022 की है। आरोपी सूचक के जमीन पर घर बनाने के लिए सिमेंट का पीलर गाड़ रहा था। जब सूचक ने आरोपी से पीलर गाड़ने से मना किया, तो आरोपी सूचक के साथ गाली गलौज व मारपीट करने लगा। इस मारपीट में सूचक के घायल पिता बहरु पासवान की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद मृतक के पुत्र भोला पासवान ने पंडौल थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

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