मधुबनी , जून 20 -- बिहार में मधुबनी जिले की एक अदालत ने मां की हत्या के मामले में पुत्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 18 अगस्त 2024 को हरलाखी थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव में दोषी पुत्र लालबाबू यादव ने अपनी माता जिवछी देवी की कुदाल से काटकर निर्मम हत्या कर दी थी। इस मामले में सजा के बिन्दु पर शनिवार को सुनवाई करते हुए जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय ललन कुमार की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दोषी पुत्र लालबाबू यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने उसपर 22 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है।
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