मथुरा , सितंबर 7 -- मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण ने अवैध व अनाधिकृत निर्माणों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए सीलिंग की कार्रवाई की है। प्राधिकरण की टीम ने सोमवार को कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से बनी दुकानों और बिना स्वीकृत मानचित्र के संचालित होटल को सील कर दिया।

प्राधिकरण से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पहला मामला भादल सौंख, मथुरा का है, जहां श्री राम किशोर द्वारा लगभग 200 वर्ग मीटर के भूखंड पर बिना किसी स्वीकृत मानचित्र या अनुमति के आगे की तरफ 04 दुकानों/व्यावसायिक अवैध निर्माण कराया जा रहा था। इस पर प्राधिकरण द्वारा 'उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973' की धारा 27(1) के तहत नोटिस निर्गत किए गए थे।

वहीं दूसरा मामला ग्राम जतीपुरा गाठोली रोड, गोवर्धन का है। यहां श्री अजीत मोहन कौशिक द्वारा बिना किसी स्वीकृति के 450.00 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में भूतल पर 'होटल अजीत पैलेस' का संचालन किया जा रहा था। मौके पर कोई स्वीकृत मानचित्र प्रस्तुत न किए जाने पर वाद योजित किया गया था।

दोनों ही मामलों में विपक्षियों द्वारा कोई स्वीकृत मानचित्र अथवा वैध दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश नगर नियोजन विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत दिनांक 07.09.2026 को उक्त अवैध निर्माणों और स्थलों को सीलबंद (सील) कर दिया।

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