मथुरा , जून 27 -- उत्तर प्रदेश के मथुरा-वृंदावन में अवैध निर्माण तथा अग्नि सुरक्षा मानकों की अनदेखी कर संचालित होटलों एवं गेस्ट हाउसों के विरुद्ध प्रशासन ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए छह प्रतिष्ठानों को सील कर दिया। इसके अलावा 10 अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को निर्धारित मानकों का पालन करने की चेतावनी दी गई है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार यह कार्रवाई मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के निर्देशन में सिटी मजिस्ट्रेट, विकास प्राधिकरण के सहायक अभियंताओं तथा अग्निशमन विभाग की संयुक्त टीम ने गोविंद नगर थाना क्षेत्र के महाविद्यालय क्षेत्र में विशेष अभियान चलाकर की।
निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कई होटल और गेस्ट हाउस बिना फायर एनओसी तथा भवन निर्माण संबंधी निर्धारित मानकों का पालन किए बिना संचालित हो रहे थे। गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर श्री राधा ललित बिहारी पेइंग गेस्ट हाउस, होटल लड्डू गोपाल, होटल जीएमएस रेजिडेंसी, होटल ग्रीनलैंड, होटल जयंती धाम तथा श्री हरिधाम गेस्ट हाउस को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया।
संयुक्त टीम ने क्षेत्र के 10 अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का भी निरीक्षण किया और उन्हें अग्नि सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने, विकास प्राधिकरण से स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप अवैध निर्माण हटाने, निर्धारित भू-उपयोग के अनुसार ही भवन का उपयोग करने तथा स्वामित्व एवं मानचित्र स्वीकृति से संबंधित अभिलेख प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यदि किसी प्रतिष्ठान द्वारा सील से छेड़छाड़ की गई, बिना अनुमति व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की गईं अथवा प्रशासन के आदेशों का उल्लंघन किया गया तो संबंधित के विरुद्ध कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी।
मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण और जिला प्रशासन ने कहा कि बिना आवश्यक अनुमति एवं अग्नि सुरक्षा मानकों का पूर्ण अनुपालन किए किसी भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान के संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि अवैध निर्माण और सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।
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