मथुरा , फरवरी 28 -- उत्तर प्रदेश सरकार की 'जीरो टॉलरेंस' नीति के तहत गोवर्धन थाना पुलिस ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग साढ़े तीन करोड़ रुपये मूल्य की अवैध संपत्ति कुर्क की। थाना गोवर्धन क्षेत्र के जुल्हेंदी गांव में पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने चार आरोपियों रमाकांत दीक्षित, रामवीर दीक्षित, देवेंद्र दीक्षित और कमल द्वारा आपराधिक गतिविधियों से अर्जित चल-अचल संपत्ति को जब्त किया। मामले की जांच उपरांत मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह (जिलाधिकारी, मथुरा) ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्की के आदेश जारी किए। जांच में अवैध आय से संपत्ति अर्जित करने के आरोपों की पुष्टि होने पर यह कार्रवाई की गई।

क्षेत्राधिकारी गोवर्धन अनिल कुमार सिंह, सदर बाजार मजिस्ट्रेट तथा थाना प्रभारी भगवत सिंह गुर्जर के नेतृत्व में पुलिस टीम ने गांव में मुनादी कर संपत्ति जब्ती की कार्रवाई की।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अपराध से अर्जित संपत्ति को बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि विधिक प्रक्रिया के तहत आरोपियों को तीन माह का समय दिया गया है, जिसमें वे जिलाधिकारी के समक्ष अपनी संपत्ति के वैध स्रोतों का विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं। संतोषजनक साक्ष्य न देने की स्थिति में संपत्ति स्थायी रूप से सरकारी घोषित की जाएगी।

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