नैनीताल , अगस्त 05 -- उत्तराखंड के नैनीताल में भू-कानून के उल्लंघन के एक मामले में जिला प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए बुधवार को ग्राम सतबूंगा स्थित 250 वर्ग मीटर भूमि को राज्य सरकार में निहित करने के आदेश जारी कर दिए।
साथ ही उपजिलाधिकारी नैनीताल को भूमि का कब्जा राज्य सरकार के पक्ष में लेकर राजस्व अभिलेखों में आवश्यक प्रविष्टि कराने के निर्देश दिए हैं। नैनीताल जिला प्रशासन की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार जांच में सामने आया कि हरियाणा के बल्लभगढ़ निवासी पूनम त्रिखा के नाम ग्राम खपराड़ में श्रेणी-1(ग) की 500 वर्ग मीटर भूमि पहले से दर्ज है। इसके बावजूद उनके पति राकेश त्रिखा ने ग्राम सतबूंगा में 250 वर्ग मीटर अतिरिक्त भूमि खरीद ली।
सुनवाई के दौरान प्रतिवादियों ने दंपति के अलग-अलग रहने का दावा किया लेकिन जिला शासकीय अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि दोनों का विधिक रूप से विवाह-विच्छेद नहीं हुआ है तथा 500 वर्ग मीटर भूमि अब भी पूनम त्रिखा के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। ऐसे में अतिरिक्त भूमि का क्रय भू-कानून में निर्धारित सीमा का उल्लंघन माना गया।
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