कटिहार , सितंबर 21 -- बिहार में कटिहार जिले के भूमिहीन पात्र परिवारों को रहने के लिए वासभूमि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का अभियान बसेरा चलाया जा रहा है। जिला प्रशासन ने अपील की है कि पात्र परिवार अपने संबंधित अंचल कार्यालय में आवेदन जमा कर योज़ना का लाभ लें।
आवेदन के लिए पटना स्थित राज्य मुख्यालय जाने अथवा समाहरणालय आने की आवश्यकता नहीं है।
अभियान के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के पात्र भूमिहीन परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।
प्रशासन का कहना है कि कोई भी पात्र परिवार वासभूमि के अधिकार से वंचित न रहे, इसके लिए सभी अंचलों में आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं।
'आवेदक को लिखित आवेदन के साथ परिवार के सभी सदस्यों का विवरण और मोबाइल नंबर देना होगा।आवेदक, पति या पत्नी तथा वयस्क सदस्यों के आधार कार्ड की स्व अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी।इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र या निवास प्रमाण पत्र में से उपलब्ध दस्तावेज, परिवार का सामूहिक फोटो और निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र देना होगा।
शपथ पत्र में यह घोषणा करनी होगी कि परिवार के पास वास योग्य भूमि नहीं है और पहले किसी सरकारी योजना से वासभूमि नहीं मिली है।
यदि परिवार सरकारी भूमि पर रह रहा है तो उपलब्ध होने पर मौजा, खाता, खेसरा और पुराने निवास संबंधी साक्ष्य भी जमा किए जा सकते हैं।
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