भिण्ड , अक्टूबर 12 -- मध्यप्रदेश के भिण्ड जिले में खाद के अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कृषि विभाग की शिकायत पर चार लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। अटेर थाना क्षेत्र के जम्हौरा गांव में इफको डीएपी खाद की 40 बोरियां संदिग्ध परिस्थितियों में ले जाते हुए पकड़ी गई थीं। खाद के नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं।
कृषि विभाग की शिकायत के अनुसार, तीन अक्टूबर को गोपनीय सूचना के आधार पर अधिकारियों ने जम्हौरा गांव में सुरजीत सिंह और शिवकुमार भदौरिया के घर की जांच की थी, जहां इफको डीएपी खाद की बोरियां मिली थीं। इसके बाद तहसीलदार और कृषि विभाग की टीम ने पंचनामा तैयार किया। चार अक्टूबर की शाम करीब सात बजे यूपी 75 बीटी 2875 नंबर की पिकअप में 40 बोरी खाद ले जाते हुए पकड़ी गईं। परिवहन संबंधी दस्तावेज नहीं मिलने पर विभाग ने कार्रवाई की। जब्त खाद सेवा सहकारी संस्था खरिका को सौंप दी गई, जबकि पिकअप अटेर थाने में रखवाई गई।
खाद की गुणवत्ता संदिग्ध होने की आशंका पर नमूने लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं। कृषि विभाग ने सुरजीत सिंह, शिवकुमार भदौरिया और अमन भदौरिया निवासी जम्हौरा तथा राकेश बघेल निवासी बघेलन का पुरा को आरोपी बनाया है। विभाग के अनुसार, बिना अनुज्ञप्ति या प्राधिकार पत्र के उर्वरक कारोबार किए जाने की आशंका भी है।
वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी नरेश सिंह अटल ने नौ अक्टूबर को अटेर थाना प्रभारी को पत्र लिखकर चारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। पुलिस ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 तथा उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 की धाराओं 7, 8 और 19 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खाद की गुणवत्ता और उसके स्रोत की जांच की जा रही है।
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