जयपुर , फरवरी 07 -- राजस्थान में जयपुर की एक अदालत ने शादी से मना करने पर पड़ोसी छात्रा और उसके बड़े भाई की निर्मम हत्या करने के आरोपी को शनिवार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

न्यायाधीश लोकेन्द्र सिंह शेखावत ने अभियुक्त गुलशन को भाई, बहन की हत्या करने का दोषी मानते हुए उस पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी किया।

मामले के अनुसार अलवर के सदर थाना क्षेत्र में अभियुक्त गुलशन पीड़िता पर शादी का दबाव बना रहा थ। पीड़िता के बार बार मना करने के बाद पांच मई 2022 को जब पीड़िता और उसका भाई घर पर अकेले थे, गुलशन ने पीड़िता और उसके भाई की छुरी से गला रेतकर हत्या कर दी।

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