भरतपुर , नवम्बर 01 -- राजस्थान में भरतपुर जिले में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी कमर चौधरी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। इसी के साथ पुलिस अधिकारियों ने गांव-गांव फ्लैग मार्च, पैदल गश्त एवं सघन नाकाबंदी की। पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मीना ने आमजन को शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त मतदान का भरोसा दिलाया है। श्री चौधरी ने बताया कि एक नवम्बर को सुबह छह बजे से शुरू हुई निषेधाज्ञा के प्रतिबंध तीन नवम्बर को मतदान समाप्ति तक लागू रहेंगे। इस दौरान कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक सभा, जुलूस, जनसभा या अन्य किसी भी प्रकार का आयोजन नहीं करेगा और न ही उसमें सम्मिलित होगा। इसके साथ ही लाउडस्पीकर का उपयोग भी प्रतिबंधित रहेगा।
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