भदोही , जुलाई 24 -- उत्तर प्रदेश में भदोही जिले की एक अपर सत्र न्यायालय ने बहू की हत्या कर शव को पंखे से लटका कर आत्महत्या का रूप देने के मामले में शुक्रवार को ससुर व ननद को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने बताया कि थाना कोइरौना क्षेत्र में बहू की हत्या कर शव को पंखे से लटका दिया गया। हत्या को आत्महत्या का रूप देने के मामले में न्यायालय ने दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
बताया जाता है कि 29 मई 2024 को थाना कोइरौना में शिकायत प्राप्त हुई कि विवाहिता की ससुरालियों द्वारा दहेज की मांग को लेकर हत्या कर दी गई। हत्या के इस प्रकरण में आरोपियों द्वारा शव को पंखे से लटकाकर आत्महत्या का स्वरूप देने का प्रयास किया गया। मायका पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया।
मामले में पुलिस ने वैज्ञानिक विवेचना, साक्ष्य संकलन के बाद चार्जशीट दाखिल की।
एडीजीसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप शुक्रवार को न्यायालय का फैसला आया है। मामले की सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-1, भदोही ने मृतका के ससुर भुल्लर पुत्र स्व. रामलखन तथा गिरफ्तार ननद कविता पुत्री भुल्लर, निवासी दस्सूपुर, थाना कोइरौना, को भारतीय दंड विधान की धारा 302 एवं 201 के तहत दोषी ठहराया। न्यायालय ने दोनों दोषियों को आजीवन कारावास तथा 15-15 हजार रूपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
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