बैतूल , अप्रैल 13 -- मध्यप्रदेश के बैतूल नगर पालिका ने शहर में संचालित कबाड़खानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू करते हुए संचालकों को सात दिन के भीतर अपने प्रतिष्ठान शहरी सीमा से बाहर स्थानांतरित करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी नवनीत पांडेय द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि निरीक्षण के दौरान कई कबाड़खाने रिहायशी और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में संचालित पाए गए, जहां ज्वलनशील पदार्थों का भंडारण किया जा रहा है। यह स्थिति आम नागरिकों के लिए खतरा उत्पन्न कर रही है और नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 233, 236 और 237 का उल्लंघन है।

नगर पालिका अधिकारियों के अनुसार शहर में लगभग 20 कबाड़खाना संचालकों को नोटिस जारी किए गए हैं और उन्हें सात दिनों के भीतर अपने प्रतिष्ठान नगरीय क्षेत्र से बाहर स्थानांतरित करने के निर्देश दिए गए हैं।

स्थानीय निवासियों ने लंबे समय से इन कबाड़खानों के कारण असुरक्षा की स्थिति की शिकायत की है। पूर्व में आग लगने और विस्फोट जैसी घटनाओं के चलते जनहानि और संपत्ति नुकसान की आशंका बनी रहती है।

अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कार्रवाई की जा रही है और आदेश का पालन नहीं करने पर संबंधित संचालकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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