चेन्नई , जुलाई 29 -- द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के पूर्व नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री एम.के. अलागिरी की पुत्री कयालविझी अलागिरी को भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की एक शाखा प्रबंधक के साथ कथित मारपीट और धमकी देने के मामले में गिरफ्तार किये जाने के बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया।

कयालविझी खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद पुलिस ने विस्तृत जांच की, सीसीटीवी फुटेज और डिजिटल साक्ष्यों का सत्यापन किया तथा उसे मंगलवार को जांच अधिकारी (आईओ) के समक्ष पेश होने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 35(3) के तहत समन जारी किया था।

समन के अनुपालन में कयालविझी कल जांच अधिकारी के समक्ष पेश हुईं। विस्तृत पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया, हालांकि बाद में उन्हें थाने से ही जमानत पर रिहा कर दिया गया। पुलिस ने कहा कि मामले की जांच जारी है।

कयालविझी उस भवन की मालिक हैं, जिसमें चेन्नई के अडयार स्थित भारतीय स्टेट बैंक की एनआरआई शाखा संचालित होती है। शाखा प्रबंधक हरशीन सिंह के साथ कथित मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने उनके खिलाफ चार धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।

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