पटना, मार्च 11 -- ेंद्रीय जांच ब्यूरो( सीबीआई)की पटना स्थित एक विशेष अदालत ने बुधवार को रिश्वत लेने की जुर्म एक सरकारी बैंक के शाखा प्रबंधक और रोकड़िया को तीन-तीन वर्षों के सश्रम कारावास की सजा के साथ दस-दस हजार रूपए का जुर्माना भी किया । सीबीआई के विशेष न्यायाधीश अविनाश कुमार की अदालत ने मामले में सुनवाई के बाद मध्य बिहार ग्रामीण बैंक की सोनभद्र शाखा के तत्कालीन प्रबंधक रवि कुमार एवं इसी बैंक के रोकड़िया दूधेश्वर राम को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की विभिन्न धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोनों दोषियों को छह-छह माह के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी ।

मामला वर्ष 2014 का था। आरोप के अनुसार 17 अक्टूबर 2014 को सीबीआई के अधिकारियों ने दोनों दोषियों को एक ग्राहक से किसान क्रेडिट कार्ड के ऋण की राशि जारी करने के एवज में 2500 रूपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने इस मामले में आरोप साबित करने के लिए 16 गवाहों का बयान अदालत में कलमबंद करवाया था।

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