कोलकाता , फरवरी 19 -- पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में जनवरी माह में हुई हिंसा के मामले में अदालत के निर्देश पर जांच शुरू करने के बावजूद राष्ट्रीय जांच एजेंसी ( एनआईए) को अब तक पुलिस से केस डायरी प्राप्त नहीं हुई है।
केंद्रीय एजेंसी के सूत्रों के अनुसार, 16 जनवरी को बेलडांगा क्षेत्र में भड़की हिंसा से संबंधित केस डायरी की मांग को लेकर जिला पुलिस को ईमेल भेजा गया था, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला है। यह भी आरोप हैं कि जांच की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण माने जाने वाले दस्तावेज सौंपने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।
अधिकारियों का हालांकि कहना है कि अदालत ने 26 फरवरी तक केस डायरी सौंपने का निर्देश दिया है, इसलिए आदेश का पालन करने के लिए अभी समय है।
मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में 16 जनवरी को पड़ोसी राज्य झारखंड में एक अल्पसंख्यक युवक की मौत के बाद हिंसा भड़क उठी थी। इस घटना के बाद बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने सड़क और रेलवे ट्रैक जाम कर दिए। तोड़फोड़ की घटनाएं भी सामने आईं। दूसरे दिन 17 जनवरी को स्थिति और तनावपूर्ण हो गई, जब राष्ट्रीय राजमार्गों और रेल लाइनों को फिर से अवरुद्ध किया गया। पत्रकारों के साथ कथित तौर पर मारपीट की गई और सार्वजनिक संपत्ति को व्यापक नुकसान पहुंचाया गया। बाद में पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में लिया और हिंसा के सिलसिले में कई लोगों को गिरफ्तार किया।
इसके बाद कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मामले की जांच एनआईए को सौंपने का निर्देश दिया। राज्य सरकार ने इस आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देते हुए एनआईए जांच पर रोक लगाने की मांग की। हालांकि सुनवाई के दौरान शीर्ष न्यायालय ने जांच पर अंतरिम रोक देने से इनकार कर दिया। शीर्ष न्यायालय ने एनआईए को निर्देश दिया कि वह कलकत्ता उच्च न्यायालय की पीठ के समक्ष सीलबंद रिपोर्ट प्रस्तुत करे, जिसमें यह स्पष्ट किया जाए कि गैरकानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम के प्रावधान लागू करने के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ इस रिपोर्ट की स्वतंत्र रूप से समीक्षा करेगी और राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई करेगी। ऐसे परिदृश्य में केस डायरी तक पहुंच एनआईए के लिए विशेष महत्व रखती है, खासकर आरोपियों को अदालत में पेश करने और जांच को आगे बढ़ाने के संदर्भ में।
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