बेतिया , जून 20 -- पश्चिम चम्पारण जिला प्रशासन ने नीट-यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं कदाचारमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए बेतिया के सभी परीक्षा केंद्रों के 500 गज के दायरे में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है।

आधिकारिक सूत्रों ने आज बताया कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) की ओर से 21 जून को अपराह्न दो बजे से शाम पांच बजकर 15 मिनट तक आयोजित होने वाली नीट-यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के मद्देनजर यह आदेश जारी किया गया है। परीक्षा के दौरान विधि-व्यवस्था बनाए रखने तथा परीक्षा की गोपनीयता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है।

सूत्रों के अनुसार यह निषेधाज्ञा आरएलएसवाई कॉलेज, एमजेके कॉलेज, पीएम राजकीयकृत विपिन उच्च विद्यालय, राज सीनियर सेकेंड्री स्कूल, राज्य संपोषित कन्या प्लस-टू विद्यालय, संत तेरेसा गर्ल्स सीनियर सेकेंड्री स्कूल, गवर्नमेंट अमना उर्दू सीनियर सेकेंड्री प्लस-टू स्कूल तथा पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय, बेतिया सहित आठ परीक्षा केंद्रों के आसपास लागू रहेगी।

आदेश के तहत परीक्षा अवधि में परीक्षा कार्य से जुड़े अधिकारियों एवं कर्मियों को छोड़कर किसी भी अनधिकृत व्यक्ति के प्रवेश पर रोक रहेगी। साथ ही पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, हथियार अथवा आग्नेयास्त्र लेकर चलने, विस्फोटक पदार्थों के उपयोग तथा नारेबाजी एवं शोर-शराबा करने पर प्रतिबंध रहेगा।

प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों के आसपास स्थित सभी फोटो कॉपी की दुकानों को दोपहर एक बजे से शाम पांच बजे तक बंद रखने का निर्देश दिया है। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों के आसपास सड़कों पर वाहन खड़ा करने तथा आवागमन बाधित करने पर भी रोक लगाई गई है।

अनुमंडल पदाधिकारी सह दंडाधिकारी बेतिया सदर विकास कुमार ने आम लोगों से जारी निर्देशों का पालन करने और परीक्षा के शांतिपूर्ण संचालन में सहयोग करने की अपील की है।

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