बुलंदशहर , मार्च 31 -- उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले की एडीजे-प्रथम अदालत ने हत्या के एक मामले में पांच आरोपियों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास तथा प्रत्येक पर 24-24 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

लोक अभियोजक राजीव मलिक ने मंगलवार को बताया कि थाना सिकन्द्राबाद क्षेत्र के ग्राम हमीदपुर निवासी सचिन, जितेन्द्र, सतेन्द्र, आदित्य तथा वेदपाल ने वर्ष 2022 में वादी श्याम सिंह के पुत्र की हत्या कर दी थी। इस संबंध में 25 अक्टूबर 2022 को थाना सिकन्द्राबाद में धारा 302, 147, 342 एवं 201 भादवि के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने एक दिसंबर 2022 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

मामले को "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत चिन्हित कर प्रभावी पैरवी की गई, जिसमें अभियोजन पक्ष की ओर से नौ गवाह पेश किए गए। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर एडीजे-प्रथम मनोज कुमार मिश्रा की अदालत ने मंगलवार को सभी आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उक्त सजा सुनाई।

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