बुलन्दशहर , मई 30 -- उत्तर प्रदेश में बुलन्दशहर जिले की एक अदालत ने हत्या के एक मामले में दोषी पाए गए आरोपी को आजीवन कारावास तथा 55 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
लोक अभियोजक वीरपाल सिंह ने शनिवार को बताया कि बुलन्दशहर नगर के बजरिया ऊपरकोट निवासी शादाब पुत्र शाहबुद्दीन ने वर्ष 2010 में बुलन्दशहर निवासी मोहम्मद इरशाद के भाई मोहसिन की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस संबंध में 23 जनवरी 2010 को कोतवाली नगर थाने में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
उन्होंने बताया कि विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपी शादाब के कब्जे से एक अवैध असलहा और कारतूस भी बरामद किया था, जिसके संबंध में शस्त्र अधिनियम की धारा 3/25 के तहत अलग से अभियोग पंजीकृत किया गया था।
पुलिस ने विवेचना पूरी कर 29 अप्रैल 2010 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। बाद में मामले को 'ऑपरेशन कन्विक्शन' अभियान के तहत चिन्हित कर अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय में प्रभावी एवं सशक्त पैरवी की गई।
अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे-06) संजय कुमार यादव द्वितीय की अदालत ने आरोपी शादाब को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास तथा 55,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई।
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