बुलन्दशहर , जुलाई 15 -- उत्तर प्रदेश में बुलन्दशहर जिले की एक अदालत ने हत्या के प्रयास के मामले में दोषी पाए गए एक अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। लोक अभियोजक भूपेंद्र सिंह राजपूत ने मंगलवार को बताया कि शिकारपुर थाना क्षेत्र के ग्राम जलालुद्दीनपुर गिनौरी निवासी मारुफ ने वर्ष 2021 में अरमान के भाई फरमान को जान से मारने की नीयत से गोली मार दी थी। इस संबंध में 22 मार्च 2021 को शिकारपुर थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत मुकदमा संख्या 97/2021 दर्ज किया गया था। वहीं, हथियार की बरामदगी के संबंध में शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत मुकदमा संख्या 98/2021 भी पंजीकृत किया गया था।
पुलिस ने 16 जून 2021 को दोनों मामलों में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। बाद में इन अभियोगों को "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत चिन्हित कर प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों एवं प्रभावी पैरवी के आधार पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफटीसी-04 डॉ. सुरेश कुमार की अदालत ने अभियुक्त मारुफ को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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