बुलंदशहर , अक्टूबर 22 -- बुलंदशहर जिले की एक अदालत ने हत्या के मामले में दोषसिद्ध दो अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 53 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

लोक अभियोजक ध्रुव कुमार के अनुसार, अभियुक्त प्रदीप कुमार पुत्र उदयवीर सिंह निवासी ग्राम निठारी, थाना कोतवाली देहात तथा रविन्द्र पुत्र सत्यपाल निवासी ग्राम अरौंडा, थाना ककोड़, जनपद बुलंदशहर ने वर्ष 2017 में वादी की पत्नी की हत्या की थी। इस मामले में 16 नवंबर 2017 को थाना कोतवाली देहात में भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 34 एवं 201 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने विवेचना के बाद 18 फरवरी 2018 को न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल कर दिया था।

पुलिस द्वारा इस मामले को ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिह्नित कर न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई। इसके परिणामस्वरूप 22 अक्टूबर को न्यायाधीश तबरेज अहमद, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-03/विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट), बुलंदशहर ने दोनों अभियुक्तों को दोषसिद्ध पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 53 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित