बुलन्दशहर , जुलाई 08 -- बुलन्दशहर जिले की एक अदालत ने हत्या के मामले में दोषी पाए गए आरोपी को आजीवन कारावास तथा 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। लोक अभियोजक कुश कुमार ने बुधवार को बताया कि अभियुक्त सचिन कुमार बाल्मीकि ने वर्ष 2024 में वादी राजेन्द्र सिंह, निवासी अशोक विहार, उत्तरी दिल्ली की पुत्री मंजू की गला दबाकर हत्या कर दी थी। इस संबंध में 15 जुलाई 2024 को थाना जहांगीराबाद में मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना पूर्ण होने के बाद पुलिस ने 31 अगस्त 2024 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
उन्होंने बताया कि इस प्रकरण को "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अंतर्गत चिन्हित कर न्यायालय में प्रभावी एवं सशक्त पैरवी की गई। इसके परिणामस्वरूप अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफटीसी-03, बुलन्दशहर, योगेश कुमार द्वितीय की अदालत ने आज बुधवार को अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास तथा 20,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई।
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