बुलन्दशहर , अगस्त 26 -- बुलन्दशहर की विशेष पॉक्सो अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी पाए गए एक अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 40 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।लोक अभियोजक धर्मेंद्र राघव ने बुधवार को बताया कि शिकारपुर थाना क्षेत्र के बलदेवगढ़ निवासी अर्जुन पुत्र ओमकार ने वर्ष 2020 में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था। इस संबंध में 11 मार्च 2020 को थाना शिकारपुर में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 354ए और 376 भादवि तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 3/4 के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने विवेचना के बाद सात मई 2020 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।

उन्होंने बताया कि पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित 'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत मामले को चिन्हित कर मॉनीटरिंग सेल, बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में प्रभावी एवं सशक्त पैरवी की गई।

अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप विशेष न्यायाधीश पॉक्सो, बुलन्दशहर सतेन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने आज अभियुक्त अर्जुन को दोषसिद्ध पाते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा 40 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित