बुलन्दशहर , मई 23 -- बुलन्दशहर जिले की एक अदालत ने दहेज हत्या के मामले में दोषी पाए गए आरोपी को सात वर्ष के कारावास तथा 30 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
लोक अभियोजक प्रवेंद्र सिंह लोधी ने शुक्रवार को बताया कि अभियुक्त तालेवर पुत्र गजराज सिंह निवासी ग्राम प्रकाशपुर थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर ने वर्ष 2022 में वादी वासुदेव सिंह निवासी रेतागढ़ थाना नरौरा की पुत्री को अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया तथा उसकी हत्या कर दी थी।
उन्होंने बताया कि घटना के संबंध में थाना डिबाई में 17 सितंबर 2022 को धारा 498ए, 304बी भारतीय दंड संहिता एवं 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने विवेचना पूर्ण कर पांच नवंबर 2022 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
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