बुलंदशहर , अप्रैल 2 -- उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में संगठित अपराध में शामिल एक गैंगस्टर आरोपी की लगभग 93 लाख रुपये की संपत्ति कुर्क करने का आदेश न्यायालय ने पारित किया है।

विशेष लोक अभियोजक (गैंगस्टर एक्ट) योगेश कुमार के अनुसार, स्याना तहसील के ग्राम ढकरोली, थाना खानपुर निवासी अभियुक्त पुष्पेंद्र पुत्र दीनदयाल पर आरोप है कि उसने अवैध धन अर्जित करने के लिए एक सक्रिय गिरोह बना रखा था। वह क्षेत्र में जुआ और सट्टा खिलाकर अवैध रूप से धन एकत्र करता था।

पुलिस ने उसके खिलाफ गैंगस्टर अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। अवैध रूप से अर्जित संपत्ति और बैंक में जमा धनराशि को कुर्क करने के लिए थाना नरसेना के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक द्वारा धारा 14(1) के तहत रिपोर्ट तैयार कर जिला मजिस्ट्रेट को भेजी गई थी।

जिला मजिस्ट्रेट ने मामले में संज्ञान लेते हुए अभियुक्त को नोटिस जारी किया और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद वर्ष 2025 में कुर्की का आदेश पारित किया, जिसे आगे जांच के लिए गैंगस्टर न्यायालय भेजा गया।

गैंगस्टर न्यायालय में भी सुनवाई के दौरान अभियुक्त को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया। अंततः अपर सत्र एवं जिला न्यायाधीश अष्टम चंद्र विजय श्रीनेत ने जिला मजिस्ट्रेट के आदेश को सही ठहराते हुए 93 लाख रुपये की संपत्ति को सरकार के पक्ष में कुर्क करने का आदेश दिया।

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