बुरहानपुर , सितंबर 21 -- मध्यप्रदेश के बुरहानपुर जिले में जनजातीय विभाग में पदस्थ सहायक ग्रेड-तीन विनोद महाजन को तीन वर्षों की वार्षिक गोपनीय चरित्रावली में गलत जानकारी देने और अपूर्ण दस्तावेजों के बावजूद पदोन्नति के लिए वरिष्ठता सूची तैयार करवाने के मामले में निलंबित कर दिया गया है।

कलेक्टर कार्यालय, जनजातीय कार्य विभाग, बुरहानपुर द्वारा गत 15 सितंबर को जारी आदेश में महाजन की पदोन्नति प्रक्रिया से जुड़ी अनियमितताओं का उल्लेख किया गया है।

आदेश के अनुसार महाजन ने वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 की वार्षिक गोपनीय चरित्रावली में अपने पदस्थापना संबंधी विवरण को लेकर गलत जानकारी प्रस्तुत की थी। इतना ही नहीं, पदोन्नति के लिए प्रस्तुत नस्ती में गोपनीय चरित्रावली अपूर्ण होने के बावजूद वरिष्ठता सूची तैयार करवाई गई। इसके बाद समिति के सदस्यों से नियमों के अनुरूप हस्ताक्षर प्राप्त कर नस्ती प्रस्तुत की गई।

इन अनियमितताओं के आधार पर विभाग ने महाजन को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी किया। निलंबन के बाद नेपानगर भेज दिया है।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित