, March 26 -- जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक ने निर्देश दिया कि सभी जुलूस के लिए लाईसेंस निर्गत रहनी चाहिए। बिना अनुज्ञप्ति का कोई जुलूस नहीं निकलेगा। सभी एसडीओ एवं एसडीपीओ गृह (विशेष) विभाग के प्रावधानों एवं नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराएं। सभी एसडीओ एवं एसडीपीओ जुलूस के मार्ग का शत-प्रतिशत सत्यापन करें। साथ ही, अनुज्ञप्ति में अंकित जुलूस के निर्धारित मार्ग एवं समय का अनुपालन सुनिश्चित कराएं। आवश्यकता पड़ने पर जुलूस को नियंत्रित करने में गृह विभाग के प्रावधानों, पुलिस ऐक्ट की धारा 30/32 एवं भारतीय न्याय संहिता/भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सुसंगत धाराओं की सहायता ली जाय। प्रत्येक विसर्जन जुलूस/रामनवमी जुलूसों के साथ पुलिस स्कॉर्ट की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
अधिकारीद्वय ने कहा कि पटना जंक्शन स्थित महावीर मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के सुव्यवस्थित प्रवेश, गतिशीलता एवं निकास के लिए विशेष प्रबंध किया गया है। उन्होंने कहा कि महावीर मंदिर से श्रद्धालुओं की पंक्ति जीपीओ गोलम्बर से होते हुए वीर कुँवर सिंह पार्क के अंदर तक रहेगी। वीर कुंवर सिंह पार्क में श्रद्धालुओं का प्रवेश आर ब्लॉक की ओर स्थित पार्क के द्वार से होगा एवं निकास पार्क के पूर्वी-दक्षिणी द्वार से पंक्ति के रूप में होगा। श्रद्धालु पंक्तिबद्ध रहें एवं इसमें कोई अव्यवस्था न हो इसके लिए पर्याप्त संख्या में वरीय दण्डाधिकारियों एवं वरीय पुलिस पदाधिकारियों के साथ दण्डाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों को तैनात किया गया है। सिविल डिफेंस के वोलन्टियर्स भी आवश्यकतानुसार मुस्तैद रहेंगे।
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