, Sept. 9 -- खरीफ 2026 के लिए योजना के अंतर्गत पंचायत स्तरीय फसलों में अगहनी धान एवं भदई मकई तथा जिला स्तरीय फसलों में सोयाबीन, मखाना, आलू, बैंगन, टमाटर एवं गोभी को अधिसूचित किया गया है। संबंधित अधिसूचित फसलों एवं जिलों की सूची विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है।बिहार राज्य फसल सहायता योजना के अंतर्गत फसल उत्पादन में 20 प्रतिशत तक क्षति होने पर Rs.7,500 प्रति हेक्टेयर तथा 20 प्रतिशत से अधिक क्षति होने पर Rs.10,000 प्रति हेक्टेयर की सहायता राशि दी जाएगी। यह सहायता अधिकतम दो हेक्टेयर तक के लिए देय होगी। योजना का लाभ रैयत, गैर-रैयत तथा आंशिक रूप से रैयत एवं गैर-रैयत किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा।

कृषि विभाग के डी.बी.टी. पोर्टल पर पंजीकृत किसान सीधे योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना के अंतर्गत कृषि विभाग, बिहार सरकार द्वारा संधारित एवं सत्यापित रैयत श्रेणी के किसान रैयत अथवा आंशिक रूप से रैयत एवं गैर-रैयत श्रेणी में आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन के समय किसानों को फसल एवं बुआई के रकबे की जानकारी देनी होगी। सत्यापन के समय निर्धारित दस्तावेज अपलोड करने होंगे। रैयत किसानों के लिए 31 मार्च 2025 के बाद निर्गत अद्यतन भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र अथवा 31 मार्च 2026 के बाद निर्गत राजस्व रसीद तथा निर्धारित घोषणा-पत्र आवश्यक होगा। घोषणा-पत्र वार्ड सदस्य अथवा किसान सलाहकार द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होना आवश्यक है।

सहकारिता विभाग के सचिव ने बताया कि किसान पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए सहकारिता विभाग की वेबसाइट अथवा सुगम कॉल सेंटर के टोल-फ्री नंबर 1800 3454 110 पर संपर्क किया जा सकता है।

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