पटना , जुलाई 17 -- बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने शुक्रवार को कहा कि बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली, 2026 के तहत शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया के लिए विस्तृत समय-सारिणी भी जारी कर दी गई है।
श्री तिवारी ने शिक्षा मंत्री ने इससे पहले अपने बयान में स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू करने और पोर्टल खोले जाने की बात कही थी। राज्य कैबिनेट ने बीते 24 जून को तबादला नीति को मंजूरी दी थी।
इस जारी अधिसूचना के मुताबिक शिक्षकों के समायोजन/समानुपातीकरण, पारस्परिक स्थानांतरण तथा सामान्य स्थानांतरण की प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी की जाएगी।
शिक्षा मंत्री ने बताया कि शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन पोर्टल 29 जुलाई से खुल जाएगा। इस पर शिक्षक 5 अगस्त तक आवेदन कर सकेंगे। इस अवधि में समायोजन/समानुपातीकरण तथा पारस्परिक स्थानांतरण के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।
जारी कार्यक्रम के अनुसार पहले चरण में 7 अगस्त से 9 सितंबर तक समायोजन व समानुपातीकरण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इस अवधि में सूची का प्रकाशन, अपील और उसका निष्पादन किया जाएगा।
दूसरे चरण में 10 से 14 सितंबर तक जिला, प्रमंडल और राज्य स्थापना समिति द्वारा पारस्परिक स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
तीसरे और आखिरी चरण में सामान्य स्थानांतरण की प्रक्रिया संपन्न होगी। सामान्य तबादले के लिए विद्यालयवार रिक्तियों की संशोधित सूची 16 सितंबर को प्रकाशित की जाएगी। इसके बाद शिक्षक 17 से 23 सितंबर तक अपनी वरीयता के अनुसार विद्यालयों का चयन कर सामान्य स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकेंगे।
विभाग की ओर से जारी समय-सारिणी के अनुसार सभी जिला, प्रमंडल एवं राज्य स्थापना समितियां निर्धारित अवधि में कार्यवाही पूरी करेंगी तथा प्राप्त अपीलों का भी समयबद्ध निष्पादन किया जाएगा।
शिक्षा विभाग ने सभी पात्र शिक्षकों से निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवेदन करने तथा विभागीय निर्देशों के पालन की अपील की है।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित