, Oct. 14 -- संपतचक स्थित प्रहिल प्लास्टिको प्राइवेट लिमिटेड के निरीक्षण में वैध खाद्य अनुज्ञप्ति नहीं पाई गई। प्रतिष्ठान में विभिन्न ब्रांडों के रैपर एवं लेबल में पानी की पैकेजिंग की जा रही थी। जांच के दौरान बिसलेरी 1000 एमएल, बिसलेरी हर्बल वाटर 1000 ml तथा बिसलफेरी ब्रांड के लेबल वाली बोतलें पाई गईं। इनकी कुल मात्रा 1,656 लीटर तथा दर्ज अनुमानित मूल्य 33,120 रुपये है। खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन एवं संबंधित अनुज्ञप्तियों की वैधता के संबंध में कार्रवाई की गई।संपतचक स्थित अमित कुमार के प्रतिष्ठान में पानी को मैनुअल तरीके से बोतलों में भरा जा रहा था। बोतलों पर लगे लेबल पर 'ए. वी. बेवरेजेज, बीलिन रोड, सारण'अंकित था। निरीक्षण के दौरान विभिन्न क्षमता की बोतलों में कुल 4,190 लीटर पानी पाया गया। उपलब्ध विवरण के अनुसार, जब्त सामग्री का कुल अनुमानित मूल्य 95,880 रुपये है। खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन एवं वैध अनुज्ञप्ति से संबंधित अनियमितताओं को लेकर कार्रवाई की गई।
सोनागोपालपुर, संपतचक स्थित अजय सिंह के मकान में बिना वैध खाद्य अनुज्ञप्ति के पैकेज्ड पेयजल की पैकेजिंग की जा रही थी। निरीक्षण के दौरान एक लीटर की 240 बोतल तथा 500 मिलीलीटर की 1,200 बोतल सहित कुल 840 लीटर पानी पाया गया। उपलब्ध विवरण के अनुसार, एक लीटर की बोतलों में मौजूद पानी का दर्ज मूल्य 16,800 रुपये है।
स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि खाद्य कारोबार करने वाले सभी प्रतिष्ठानों के लिए निर्धारित खाद्य सुरक्षा मानकों एवं लाइसेंस संबंधी प्रावधानों का अनुपालन अनिवार्य है। बिना वैध खाद्य अनुज्ञप्ति के पैकेज्ड पेयजल का निर्माण, पैकेजिंग अथवा कारोबार करना नियमों के अनुरूप नहीं है। ऐसे मामलों में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
विभाग ने आम नागरिकों अपील की है कि पैकेज्ड पेयजल खरीदते समय बोतल पर अंकित निर्माता का नाम, खाद्य सुरक्षा अनुज्ञप्ति संख्या, पैकेजिंग संबंधी विवरण तथा अन्य आवश्यक जानकारियों की जांच अवश्य करें। किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को इसकी सूचना दें।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित