, May 18 -- इसके अतिरिक्त, जिन संपत्तिधारकों पर 5,000 रुपये से अधिक का बकाया है, उनसे निगम मुख्यालय स्थित कंट्रोल रूम के माध्यम से संपर्क किया जा रहा है तथा शीघ्र कर भुगतान करने कहा जा रहा है। गौरतलब है कि विगत वर्ष राज्य सरकार द्वारा लंबित कर भुगतान को आसान बनाने के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना लागू की गई थी। इस योजना के तहत बड़ी संख्या में बकायेदारों ने पेनाल्टी में छूट का लाभ उठाते हुए अपना लंबित कर जमा किया।
साथ ही, निगम द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में संबंधित वर्ष का संपत्ति कर एकमुश्त जमा करने पर पंचायत प्रतिशत की विशेष छूट भी प्रदान की जाती है। नागरिकों को समय पर कर भुगतान के प्रति जागरूक करने के लिए निगम लगातार प्रचार-प्रसार अभियान चला रहा है। डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण वाहनों, जनसंपर्क माध्यमों एवं सार्वजनिक संदेशों के जरिए प्रतिदिन लोगों से समय पर संपत्ति कर भुगतान करने की अपील की जा रही है।
पटना नगर निगम ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे निर्धारित समय के भीतर अपना संपत्ति कर जमा कर नगर विकास कार्यों में सहयोग करें तथा दंडात्मक कार्रवाई से बचें।
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