, Sept. 23 -- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने स्पष्ट किया गया है कि वासभूमि के लिए आवेदन करने वाले परिवारों को आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज भी उपलब्ध कराने होंगे। लिखित आवेदन में परिवार के सभी सदस्यों का विवरण और मोबाइल नंबर देना अनिवार्य होगा। इसके साथ आवेदक, पति या पत्नी तथा वयस्क पारिवारिक सदस्यों के आधार कार्ड की स्व-अभिप्रमाणित प्रतियां जमा करनी होंगी।विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, आवेदकों को आवेदन के साथ जाति प्रमाण-पत्र की प्रति, राशन कार्ड, मतदाता पहचान-पत्र या निवास प्रमाण-पत्र में से उपलब्ध दस्तावेज भी देना होगा। परिवार का वर्तमान सामूहिक फोटो भी आवेदन के साथ संलग्न करना होगा। इसके अलावा निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र देना होगा, जिसमें यह घोषणा करनी होगी कि परिवार के पास वासयोग्य भूमि नहीं है और पूर्व में किसी सरकारी योजना के तहत उसे वासभूमि उपलब्ध नहीं कराई गई है।
यदि कोई परिवार वर्तमान में सरकारी भूमि पर बसा हुआ है तो उसे उपलब्ध जानकारी के अनुसार मौजा, खाता और खेसरा संख्या का विवरण देना होगा। साथ ही पुराने निवास से संबंधित उपलब्ध साक्ष्य भी आवेदन के साथ जमा किए जा सकते हैं।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने लोगों से अपील की है कि आवेदन जमा करने के लिए पटना स्थित राज्य मुख्यालय आने की आवश्यकता नहीं है। पात्र परिवार अपने स्थानीय अंचल कार्यालय में ही आवेदन जमा करें।
राजस्व विभाग के अनुसार, 'अभियान बसेरा' के तहत राज्य के 92 हजार से अधिक परिवारों को वासभूमि उपलब्ध कराई जा चुकी है। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिला एवं अंचल स्तरीय कार्यालयों पर आयोजित शिविरों में 30 हजार भूमिहीन परिवारों के बीच जमीन का पर्चा वितरण किया गया था। इससे पहले इस योजना के तहत करीब 62 हजार परिवारों को वासभूमि उपलब्ध कराई जा चुकी है। इस अभियान का उद्देश्य भूमिहीन परिवारों को आवास के लिए भूमि उपलब्ध कराने के साथ उन्हें सम्मानजनक जीवन का आधार देना है।
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