पटना , मई 12 -- िहार सरकार के उद्योग विभाग के अंतर्गत बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा) ने राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने के उद्देश्य से "बियाडा लैंड अलॉटमेंट एंड मैनेजमेंट पॉलिसी, 2026" को लागू कर दिया है। इसके साथ ही पूर्ववर्ती बियाडा भूमि आवंटन नीति, 2022 को निरस्त कर दिया गया है।नई नीति के तहत अब सभी औद्योगिक भूखंडों एवं शेडों का आवंटन पूर्णतः ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा। बियाडा पोर्टल पर रिक्त भूखंडों की जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे निवेशकों को पारदर्शी एवं सरल प्रक्रिया के तहत आवेदन और आवंटन की सुविधा मिल सके।

नई नीति में औद्योगिक क्षेत्रों के सुव्यवस्थित विकास के लिए भूमि उपयोग का स्पष्ट ढांचा निर्धारित किया गया है। इसके अंतर्गत 55 से 65 प्रतिशत क्षेत्र औद्योगिक प्लॉट, 15 से 25 प्रतिशत सड़क एवं आवागमन, 10 से 33 प्रतिशत हरित एवं खुले क्षेत्र,, 08 प्रतिशत तक उपयोगिताएं, 05 प्रतिशत तक वाणिज्यिक सुविधाएं तथा 03 प्रतिशत तक आवासीय एवं सामाजिक अवसंरचना के लिए निर्धारित किया गया है।

उद्योग विभाग के सचिव सह बियाडा के प्रबंध निदेशक कुंदन कुमार ने कहा कि यह नीति राज्य में उद्योग स्थापना प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, समयबद्ध और निवेशक-अनुकूल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बताया कि नई व्यवस्था में ऑनलाइन आवंटन, ई-नीलामी, प्लग-एंड-प्ले सुविधाएं, आसान भुगतान व्यवस्था तथा स्पष्ट समय-सीमा आधारित प्रावधान लागू किए जा रहे हैं, जिससे निवेशकों को उद्योग स्थापित करने में सहूलियत मिलेगी।

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