अलवर , अक्टूबर 05 -- राजस्थान में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के निर्देशानुसार एक अक्टूबर से खैरथल-तिजारा जिले के एनसीआर क्षेत्र के तहत आने वाले सभी ईंधन स्टेशनों पर ऐसे वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा, जिनके पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (पीयूसीसी) उपलब्ध नहीं है।
आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को बताया कि अपात्र वाहनों की पहचान स्वचालित नम्बर प्लेट पहचान (एएनपीआर) प्रणाली अथवा अन्य तकनीकी माध्यमों से की जाएगी। चिकित्सा आपातकाल, कानून-व्यवस्था, ड्यूटी, आपदा राहत अभियान अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट विशेष परिस्थितियों में वाहनों को ईंधन देने की छूट रहेगी।
जिला प्रशासन ने वाहन चालकों से आग्रह किया है कि वे अपने वाहनों का पीयूसीसी अनिवार्य रूप से बनवाएं, ताकि ईंधन प्राप्त करने में किसी प्रकार की असुविधा न हो।
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