हरिद्वार , जून 16 -- उत्तराखंड के हरिद्वार में पीसीपीएनडीटी अधिनियम-1994 के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, की अदालत ने मंगलवार को कनखल क्षेत्र में बिना पंजीकरण संचालित किए जा रहे एक अल्ट्रासाउंड केंद्र के संचालक को दोषी करार दिया है। अदालत ने संचालक पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाने के साथ न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दो वर्ष के कारावास का भी प्रावधान किया गया है।

मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. आर.के. सिंह ने बताया कि कनखल स्थित मदर केयर क्लीनिक में पीसीपीएनडीटी अधिनियम के तहत गंभीर अनियमितताएं पाई गई थीं। जांच में सामने आया कि केंद्र का संचालन बिना आवश्यक पंजीकरण के किया जा रहा था। इसके बाद तत्कालीन अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा न्यायालय में परिवाद दायर किया गया था।

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