पटना , फरवरी 23 -- पटना की एक विशेष अदालत ने रिश्वत लेने के जुर्म में सोमवार को बिजली विभाग के एक पूर्व कनीय अभियंता को एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा के साथ बीस हजार रूपये का जुर्माना भी किया।
निगरानी के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद रुस्तम ने मामले में सुनवाई के बाद विद्युत प्रमंडल नवादा के तत्कालीन कनीय अभियंता सुदामा राय को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की विभिन्न धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को एक माह के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी।
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