भोपाल/रायसेन , अक्टूबर 21 -- मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने रायसेन जिले के बरेली और ओबैदुल्लागंज संभाग में बिजली चोरी एवं अवैध कनेक्शन के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 15 व्यक्तियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किए हैं। ये मामले विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 138 के तहत दर्ज किए गए हैं।

कंपनी की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, विशेष जांच अभियान के दौरान बरेली संभाग में छह और ओबैदुल्लागंज संभाग में नौ मामले सामने आए। संबंधित उपभोक्ताओं ने बकाया राशि जमा किए बिना और कंपनी की अनुमति लिए बगैर बकाया होने के कारण विच्छेदित किए गए विद्युत कनेक्शनों को दोबारा जोड़ लिया था।

विद्युत वितरण कंपनी ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि बकाया राशि का भुगतान करने के बाद नियमानुसार ही विद्युत कनेक्शन पुनः संयोजित कराएं। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि उसकी अनुमति के बिना विच्छेदित कनेक्शन जोड़ना दंडनीय अपराध है और ऐसे मामलों में संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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