प्रयागराज , मई 13 -- उत्तर प्रदेश में प्रयागराज जिले की एक विशेष अदालत ने 46 वर्ष पुराने हत्या के मामले में बाहुबली पूर्व विधायक विजय मिश्रा समेत चार आरोपियों को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश योगेश कुमार तृतीय ने बुधवार को विजय मिश्रा, जीत नारायण, संतराम मिश्रा और बलराम मिश्रा को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत कठोर आजीवन कारावास तथा एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इसके अलावा अदालत ने सभी आरोपियों को आईपीसी की धारा 307 के तहत 10-10 वर्ष के कारावास और 50-50 हजार रुपये जुर्माने से भी दंडित किया।

अदालत ने चारों आरोपियों को एक दिन पहले ही दोषी करार दिया था। इसके बाद जमानत पर चल रहे तीनों अन्य आरोपियों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया था। वहीं विजय मिश्रा पहले से आगरा जेल में बंद हैं। अभियोजन पक्ष के अनुसार 11 फरवरी 1980 को प्रयागराज कचहरी परिसर में 35 वर्षीय प्रकाश नारायण पांडेय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में मृतक के बड़े भाई श्याम नारायण पांडेय ने कर्नलगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

सजा सुनाए जाने से पहले बाहुबली पूर्व विधायक विजय मिश्रा को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अदालत परिसर लाया गया। फैसले को देखते हुए कचहरी परिसर और एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था।

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