बालोद , जुलाई 18 -- छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में शनिवार को आयोजित स्पेशल लोक अदालत में परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 (चेक बाउंस) से संबंधित 33 मामलों का आपसी समझौते के आधार पर निराकरण किया गया। इन प्रकरणों में कुल 66 लाख 33 हजार 614 रुपये का अवार्ड पारित किया गया।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली तथा छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के निर्देशानुसार जिला न्यायालय बालोद सहित व्यवहार न्यायालय डौण्डीलोहारा, दल्लीराजहरा और गुण्डरदेही में स्पेशल लोक अदालत का आयोजन किया गया। पक्षकारों की उपस्थिति भौतिक एवं वर्चुअल दोनों माध्यमों से सुनिश्चित की गई।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्याम लाल नवरत्न के निर्देशन में जिले में नौ खंडपीठों का गठन किया गया। इन खंडपीठों के समक्ष कुल 641 प्रकरण निराकरण के लिए प्रस्तुत किए गए, जिनमें से 33 मामलों का सुलह-समझौते के आधार पर निपटारा हुआ।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित