हनुमानगढ़ , मई 06 -- राजस्थान में हनुमानगढ़ की यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पोक्सो एक्ट) मामलों की विशेष अदालत (संख्या 01) ने एक बालिका से दुष्कर्म करने के आरोपी को बुधवार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
विशेष न्यायाधीश ने अभियुक्त जलंधर सिंह को बालिका से दुष्कर्म करने का दोषी मानते हुए उस पर 70 हजार रुपये का जुर्माना भी किया।
मामले के अनुसार हनुमानगढ़ के सदर थाना क्षेत्र में दो जुलाई 2022 को जलंधर सिंह ने 13 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म किया था।
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