झुंझुनू , मई 23 -- राजस्थान में झुंझुनू के यौन अपराध बाल अपराध संरक्षण (पोक्साे) अधिनियम मामलों के विशेष न्यायालय ने एक बालक से दुष्कर्म करने के आरोपी को शनिवार को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।
विशेष न्यायाधीश ने अभियुक्त को बालक से दुष्कर्म करने का दोषी मानते हुए उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी किया।
मामले के अनुसार पांच सितम्बर 2023 को अभियुक्त बालक को बहला फुसलाकर ले गया और उससे दुष्कर्म किया। इसके बाद उसने बालक को डरा धमकाकर कई बार दुष्कर्म किया।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित