भरतपुर , अप्रैल 25 -- राजस्थान में भरतपुर में एक बालक से दुष्कर्म करके उसका वीडियो बनाने के आरोपी को शनिवार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

विशिष्ट न्यायाधीश सचिन गुप्ता ने मुख्य आरोपी राहुल को बालक से दुष्कर्म करने का दोषी मानते हुए उस पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी किया। इस मामले के सह आरोपी प्रदीप को तीन वर्ष का कारावास और 50 हजार रुपये का जुर्माना भी किया।

मामले के अनुसार नदबई थाना क्षेत्र में 27 जुलाई 2025 को अभियुक्त राहुल और प्रदीप बालक को प्रलोभन देकर एक सूने मकान में ले गये और उससे दुष्कर्म किया।

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