बाराबंकी , अक्टूबर 12 -- बाराबंकी में अपर जिला जज/विशेष न्यायाधीश एस सी एस टी एक्ट राकेश कुमार सिंह ने सोमवार को हत्या के एक मुकदमे का फैसला सुनाते हुए तीन आरोपियों को दोषी करार देकर उन्हे आजीवन कारावास तथा 50-50 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनायी है। जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता कृपा शंकर तिवारी ने बताया कि मोहल्ला काशीराम कालोनी निवासी राकेश ने 27 मई 25 को कोतवाली पुलिस को सूचना दी थी कि उसके पुत्र मोनू को मोहल्ले के कुछ लड़के रात करीब साढ़े दस बजे ब्लाक 5/75 की ऊपरी छत पर बुला ले गये। वहां पर महताब,निहाल,टैनी वा आकिब के बीच कुछ विवाद /गाली गलौज हो रहा था।वादी के पुत्र ने मना किया तो महताब,निहाल,आकिब आदि ने वादी के पुत्र को चार मंजिल की ऊपरी छत से नीचे फेंक दिया था इससे मोनू चोट खाकर मरना सन्न हो गया था,उसे जिला अस्पताल ले जाया गया जहां से उसे लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ रेफर किया गया लेकिन मोनू को बचाया नहीं जा सका था,वही उसकी मौत हो गई थी।
न्यायालय ने सुनवाई पूरी कर तीनो आरोपियों को दोषी करार देकर प्रत्येक को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 50 हजार रूपये अर्थ दण्ड से दण्डित किया।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित