बारां , जुलाई 17 -- राजस्थान में बारां के जिला एवं सत्र न्यायालय ने बारां के बहुचर्चित नगर परिषद उपाध्यक्ष गौरव शर्मा की हत्या के दो आरोपियों को शुक्रवार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश सत्यनारायण टेलर ने अभियुक्त राजेंद्र मीणा और रामकुंवार मीणा को गौरव शर्मा की हत्या का दोषी मानते हुए रामकुंवार पर कुल एक लाख 10 हजार और राजेंद्र कुमार पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी किया।
मामले के अनुसार बारां के कोतवाली थाना क्षेत्र में सात जून 2023 को अभियुक्तों राजेंद्र मीणा और रामकुंवार मीणा ने गौरव शर्मा को भूमि विवाद के चलते सिर में गोली मार दी जिससे शर्मा की मौत हो गयी।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित