रूद्रपुर , जुलाई 19 -- उत्तराखंड की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) और औषधि विभाग की टीम ने ऊधमसिंहनगर के बाजपुर स्थित एक फैक्ट्री में छापेमारी कर नकली दवाइयों के बड़े सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है।

बिना वैध लाइसेंस के नामी कंपनियों के नाम से नकली दवाइयों का निर्माण और पैकेजिंग के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। मौके से एक लाख से अधिक टैबलेट, 15 हजार से अधिक सिरप की बोतलें, भारी मात्रा में पैकिंग सामग्री, मशीनें, अवैध अंग्रेजी शराब और आबकारी होलोग्राम बरामद किए गए हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार एसटीएफ की ओर से रविवार को इस मामले का खुलासा करते हुए बताया गया कि एसटीएफ की कुमाऊं इकाई और औषधि विभाग की टीम ने बाजपुर के औद्योगिक क्षेत्र स्थित कोविल बायोटैक में छापेमारी की। टीम ने धीरेन्द्र निवासी जनपद बुलंदशहर (उत्तर प्रदेश) को गिरफ्तार कर लिया।

जांच में पता चला कि आरोपी बिना किसी वैध औषधि लाइसेंस के आयुर्वेदिक एवं फूड लाइसेंस की आड़ में स्टैडमेड, मैकलियोड, इंटास, सन फार्मा सहित अन्य प्रतिष्ठित कंपनियों के नाम से नकली एलोपैथिक एवं जीवनरक्षक दवाइयों का निर्माण कर बाजार में सप्लाई कर रहा था।

आरोपी की निशानदेही पर एनएच-74 स्थित गोदाम से भारी मात्रा में तैयार नकली दवाइयां, पैकिंग सामग्री और अवैध अंग्रेजी शराब भी बरामद हुई। पूछताछ में आरोपी ने अपने एक अन्य साथी के साथ हरियाणा से अवैध शराब उत्तराखंड में सप्लाई करने की बात स्वीकार की है।

छापेमारी में अल्कासोल 2,400 बोतलें, सेफीफाइन-200 11,200 टैबलेट, वेल्टैम, निमूफिन, सनक्लैव, रूबीरेड सस्पेंशन, ऑस्टोकैल्शियम बी-12 सस्पेंशन, वेल्टैम प्लस, गैबापिन तथा सोमप्राज सहित बड़ी मात्रा में नकली दवाइयां बरामद हुईं। एसटीएफ के अनुसार इन दवाओं का उपयोग अम्लता, जीवाणु संक्रमण, दर्द एवं सूजन, नसों के दर्द, प्रोस्टेट संबंधी समस्याओं, कैल्शियम एवं विटामिन की कमी तथा रक्तवर्धक (आयरन) सप्लीमेंट के रूप में किया जाता है।

कार्रवाई के दौरान अंग्रेजी शराब के 1,632 पव्वे, III RCS (चंडीगढ़ मार्क) की 1,016 बोतलें, 500 ढक्कन, सात बंडल रैपर, 1,000 नए खाली कांच के क्वार्टर और उत्तराखंड आबकारी विभाग के तीन बंडल होलोग्राम भी बरामद किए गए। इसके अलावा नकली दवाइयों के लेबल, प्रिंटेड फॉयल, एसएस टैंक, फिलिंग, सीलिंग और लेबलिंग मशीन सहित निर्माण में प्रयुक्त उपकरण भी जब्त किए गए।

आरोपी के खिलाफ थाना बाजपुर में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 तथा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराएं 338(3), 276, 277, 278, 318, 319 और 336 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। अवैध शराब की बरामदगी के संबंध में उत्तराखंड आबकारी अधिनियम के तहत अलग से कार्रवाई की जा रही है।

संयुक्त कार्रवाई करने वाली टीम में एसटीएफ की ओर से निरीक्षक विकास चौधरी, उपनिरीक्षक विपिन चंद्र जोशी, उप निरीक्षक एवं अन्य, औषधि विभाग की ओर से वरिष्ठ निरीक्षक नीरज कुमार, वरिष्ठ निरीक्षक मीनाक्षी बिष्ट, निरीक्षक निधि शर्मा औरआबकारी विभाग की ओर से निरीक्षक महेंद्र सिंह बिष्ट एवं निरीक्षक कृष्ण चंद तथा बाजपुर पुलिस के उप निरीक्षक सुरेंद्र सिंह, उप निरीक्षक देवेंद्र सिंह मेहता समेत अन्य शामिल थे।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित