बागपत , अगस्त 30 -- उत्तर प्रदेश के बागपत में थाना रमाला व छपरौली पुलिस ने जिला प्रशासन के साथ मिलकर अपराध माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। प्रदेश स्तर पर चिन्हित माफिया आइडी-03 गैंग के लीडर हिस्ट्रीशीटर धर्मेन्द्र की 8130 वर्ग मीटर जमीन को गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कुर्क कर दिया गया। कुर्क संपत्ति की बाजार कीमत लगभग 3 करोड़ 50 लाख रुपये बताई गई है।

पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार राय ने बताया, आरोपी धर्मेन्द्र पुत्र रामपाल, निवासी किरठल पट्टी बिजलान थाना रमाला है, जो वर्तमान में वार्ड नं0 12 विनोद विहार कॉलोनी ऋषिकेश, देहरादून में रह रहा था। आरोपी ने आपराधिक कृत्यों से अवैध धन अर्जित कर ग्राम किरठल में 5880 वर्ग मीटर और ग्राम लूम्ब में 2250 वर्ग मीटर कृषि भूमि खरीदी थी।

उन्होंने बताया कि जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर रविवार को उप जिला मजिस्ट्रेट व पुलिस उपाधीक्षक बागपत की मौजूदगी में कुर्की की कार्रवाई की गई और संपत्ति के प्रशासक की नियुक्ति भी कर दी गई।

पुलिस अधीक्षक ने बताया, पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक धर्मेन्द्र के खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, लूट, आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर और गुंडा एक्ट के 55 मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल वह अम्बेडकर नगर जिला कारागार में बंद है।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित