बांदा , मार्च 13 -- उत्तर प्रदेश के बांदा में शुक्रवार को एक स्थानीय अदालत ने किशोरी के साथ दुष्कर्म के दोषी युवक को 20 वर्ष के कठोर कारावास व पांच हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।
लोक अभियोजक कमल सिंह गौतम ने बताया कि नौ फरवरी वर्ष 2023 को कोतवाली नगर क्षेत्र के मर्दननाका मोहल्ले से गुजर रही एक 16 वर्षीया किशोरी को मतीन नामक युवक ने अपने घर में बंधक बनाकर उसके साथ जबरन कुकर्म की घटना को अंजाम दिया था। सूचना पर पुलिस ने घटना का मुकदमा दर्ज कर किशोरी का डॉक्टरी परीक्षण कराया और मामले की जांच शुरू की।
विस्तृत विवेचना में मिले के आधार पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा और विवेचना पूरी कर 12 अप्रैल 2023 को न्यायालय में आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया जहां अभियोजन पक्ष ने छह साक्ष्य पेश किया।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रदीप कुमार मिश्र की अदालत ने पक्ष- विपक्ष की दलीलों और पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों के आधार पर बांदा नगर के मर्दननाका निवासी मतीन को आज कुकर्म का दोषी ठहराया और उसे 20 वर्ष के कठोर कारावास व 5 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।
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