बांदा , दिसंबर 15 -- उत्तर प्रदेश में बांदा जिले की एक स्थानीय अदालत ने सोमवार को 11 वर्षीया बालिका के साथ जबरन कुकर्म के दोषी युवक को 20 वर्ष के कठोर कारावास और पांच हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।
विशेष लोक अभियोजक शिव पूजन सिंह पटेल ने बताया कि बबेरू थाना क्षेत्र के अहार गांव के निबिहा पुरवा में एक पड़ोसी युवक द्वारा 13 मई वर्ष 2023 को यह कुकर्म की घटना उस समय हुई जब किशोरी शौच क्रिया के लिए घर के बाहर गई हुई थी। जहां हुकुम चंद्र नामक युवक ने 11 वर्षीया किशोरी को मारपीट कर उसके हाथ पैर बांध दिए और उसके साथ जबरन दुष्कर्म कर घटना को अंजाम दिया गया।
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