बहराइच , अक्टूबर 09 -- उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में पुरानी रंजिश के चलते चाकू से हमला कर एक व्यक्ति की हत्या करने के मामले में अदालत ने दोषी को आजीवन साधारण कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। मिली जानकारी के अनुसार, मटेरा थाना क्षेत्र के सोनरई गांव निवासी इब्राहिम उर्फ गुल्ले को हत्या के मामले में दोषी ठहराते हुए चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कविता निगम की अदालत ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया। अदालत ने दोषी को एक लाख रुपये का अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक वर्ष के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भी सुनाई है।
पुलिस के मुताबिक, घटना सात जून 2024 की सुबह करीब 4:50 बजे की है। वादिनी रेशमा बेगम ने मटेरा थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उनके पति वसीम खां गांव की मस्जिद में नमाज पढ़कर घर लौट रहे थे। इसी दौरान गांव के ही इब्राहिम उर्फ गुल्ले ने पुरानी रंजिश के चलते चाकू से हमला कर उनकी हत्या कर दी।
इस मामले में मटेरा थाने में भारतीय दंड संहिता की धाराओं 147, 149 और 302 में मुकदमा दर्ज किया गया था। तत्कालीन विवेचक निरीक्षक परमानंद तिवारी ने साक्ष्य संकलन और गवाहों के बयान दर्ज करने सहित विवेचनात्मक कार्रवाई पूरी करने के बाद नौ जुलाई 2024 को आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया था। न्यायालय ने 29 नवंबर 2024 को मामले में आरोप निर्धारित किए थे।
पुलिस ने बताया कि उत्तर प्रदेश पुलिस के ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत इस मामले में प्रभावी पैरवी की गई। पुलिस कार्यालय की मॉनिटरिंग सेल, मटेरा थाने के अधिकारियों और कर्मचारियों तथा अभियोजन पक्ष की पैरवी के परिणामस्वरूप अदालत ने नौ अक्टूबर को अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी करार देते हुए आजीवन साधारण कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। हालांकि, शस्त्र अधिनियम की धाराओं 4/25/27 के तहत अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया गया।
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