बैतूल , मार्च 07 -- मध्यप्रदेश के बैतूल जिले के चिचोली में बस स्टैंड क्षेत्र की शासकीय भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए नगर परिषद प्रशासन ने सख्ती दिखाई है।
नवनिर्मित बस स्टैंड के आसपास सरकारी जमीन पर कब्जा जमाए करीब 20 अतिक्रमणकारियों को अंतिम नोटिस जारी किया गया है। प्रशासन ने सभी कब्जाधारियों को सात दिन के भीतर स्वयं अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं, अन्यथा नियमानुसार बलपूर्वक कार्रवाई की जाएगी।
मुख्य नगर पालिका अधिकारी सैयद आरिफ हुसैन ने बताया कि बस स्टैंड परिसर और उसके आसपास की शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए यह कार्रवाई की जा रही है। संबंधित अतिक्रमणकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि वे सात दिन की निर्धारित अवधि में अपने-अपने कब्जे स्वयं हटा लें। यदि तय समय सीमा में अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो नगर परिषद द्वारा बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाया जाएगा।
उन्होंने कहा कि बलपूर्वक हटाने की स्थिति में कार्रवाई में आने वाला पूरा खर्च भी संबंधित अतिक्रमणकारियों से ही वसूला जाएगा। नगर परिषद के अनुसार बस स्टैंड क्षेत्र में लंबे समय से अस्थायी दुकानों और अन्य निर्माण के माध्यम से सरकारी भूमि पर कब्जा किया गया है, जिससे बस स्टैंड परिसर की व्यवस्था प्रभावित हो रही है।
नगर परिषद ने बताया कि इससे पहले भी मार्च, जून और अक्टूबर 2025 में अतिक्रमण हटाने के लिए संबंधित लोगों को पत्र जारी कर चेतावनी दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद कब्जाधारियों ने अतिक्रमण नहीं हटाया। इसके बाद अब मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 223 के तहत अंतिम नोटिस जारी किया गया है।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित